गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड मामले में दो और को उम्रकैद, तीन हुए अदालत से बरी
गुजरात में साल 2002 में हुए साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। जबकि तीन अन्य को बरी कर दिया है। कोर्ट ने दोषी इमरान शेरू और फारुख भाना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन पर गोधरा में कार सेवकों से भरी बोगी को आग लगाने का षडयंत्र रचने का आरोप सिद्ध पाया गया। जबकि बाकी तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इससे पहले साल 2002 में गोधरा स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के डिब्बे को जलाने के मामले में
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