हज यात्रा 2018: सात दिसंबर तक जमा होंगे फॉर्म, ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन

हज कमेटी आॅफ इंडिया ने वर्ष 2018 के हज के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आवेदक आॅनलाइन या आॅफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम के अनुसार, हज आवेदन फार्म इस साल 15 नवम्बर से हज कमेटी आॅफ इंडिया की वेबसाइट पर आॅनलाइन उपलब्ध रहेंगे। फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तारीख सात दिसंबर है। राज्य हज समिति, उत्तर प्रदेश के सचिव व कार्यपालक अधिकारी आर.पी. सिंह ने बताया कि वेबसाइट पर हज आवेदन फार्म का प्रारूप उपलब्ध रहेगा, जिसको डाउनलोड कर आॅफलाइन भी आवेदन किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि प्रारूप की फोटोकॉपी भी मान्य होगी। आॅनलाइन भरे गए फार्मों का प्रिंटआउट संलग्न प्रपत्रों सहित सत्यापन के लिए दस्ती या डाक के माध्यम से लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के दफ्तर भेजे जाएंगे। आॅफलाइन भरे गए फार्म को भी संलग्न प्रपत्रों सहित सात दिसंबर 2017 तक हज समिति के दफ्तर भेजा होगा। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहेल ही सरकार ने नई हज नीति पेश कर है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए सब्सिडी की व्यवस्था खत्म करने और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत देने का प्रस्ताव किया गया है।

‘हज नीति 2018-22’ में हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजने के विकल्प पर काम करने की बात की गई है। आने वाले समय में समुद्री जहाज के जरिए हज पर जाना लोगों के लिए एक सस्ता विकल्प हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि हजयात्रियों के प्रस्थान के स्थानों की संख्या को 21 से घटाकर नौ किया जाएगा। हज नीति तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नई हज नीति को 2012 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक तैयार किया गया है।

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