उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पिता की हत्या के दोष में निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित सभी दोषियों को 10 साल की कैद की सजा

मीडीया रिपोर्ट के अनुसार उन्नाव बलात्कार मामला में पीड़िता के पिता की हत्या के दोष में अदालत ने निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित सभी दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर को पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। बता दें पीड़ित के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी।

पीड़िता का 2017 में सेंगर ने कथित तौर पर अपहरण कर बलात्कार किया था। घटना के समय वह नाबालिग थी। कोर्ट ने पिछले साल 20 दिसंबर को सेंगर को लड़की के दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। उसी मामले में यह दूसरी एफआईआर थी, जिसमें कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, “पीड़िता ने अपने पिता को खो दिया। वह अपने घर नहीं लौट सकती। परिवार में चार बच्चे हैं.. उनमें से तीन लड़कियां हैं और चारों नाबालिग हैं।”

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