MP: कोर्ट ने भाजपाई मंत्री को बनाया कांग्रेसी विधायक की हत्या का आरोपी, पेश होने का आदेश

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस विधायक माखन जाटव मर्डर केस में भिंड की जिला अदालत ने मंत्री को फिर से आरोपी बनाते हुए 14 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने आर्य के खिलाफ 25 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले सीबीआई जांच में आर्य को आरोपी नहीं बनाया गया था। गोहाद के विधायक माखनलाल जाटव की हत्या लोकसभा चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2009 को कर दी गई थी। तब कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हत्या करार देते हुए लाल सिंह आर्य पर सीधे तौर पर आरोप लगाया था। लाल सिंह आर्य को माखन जाटव ने 2008 के विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त दी थी।

जाटव जब भिंड जिले के छरैंटा गांव में चुनावी सभा कर वापस लौट रहे थे तभी उन्हें गोली मारी गई थी। जाटव के परिजनों ने लाल सिंह आर्य के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया था। विधायक हत्याकांड में लाल सिंह आर्य के अलावा नारायण शर्मा, शेरा उर्फ शेर सिंह, पप्पू उर्फ मेवाराम, सेठी कौरव, गंधर्व सिंह, केदार सिंह, तेजनारायण शर्मा (इनकी मौत हो चुकी है), रामरूप सिंह गुर्जर को आरोपी बनाया गया था।

कांग्रेस के दबाव के बाद इस हत्याकांड की जांच सीबीआई के भोपाल विंग से कराई गई थी। तब, सीबीआई ने मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी नहीं बनाया था बल्कि उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद कोर्ट में पीड़ित पक्ष के वकील ने आवेदन देकर मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाने की मांग की थी।

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