एक व्यक्ति ना लड़े दो सीट पर चुनाव, बैन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

उच्चतम न्यायालय ने किसी भी चुनाव में एक साथ कई निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी को चुनाव लडने से रोकने के लिये दायर जनहित याचिका की प्रति अटार्नी जनरल और निर्वाचन आयोग को देने का निर्देश आज याचिकाकर्ता को दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय से कहा कि याचिका की प्रति अटार्नी जनरल को दी जाये ताकि वह इस मामले में मदद कर सकें। याचिका में कहा गया है कि केन्द्र और निर्वाचन
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