‘तुम पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी’, कहकर महिला से बाबा ने किया बलात्कार, अदालत ने जमानत ठुकराई
महाराष्ट्र के ठाणे की एक स्थानीय अदालत ने 60 वर्षीय स्वयूंभू ‘बाबा’ की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। स्वयंभू बाबा पर एक महिला से बलात्कार करने और उसके बीमार पिता के इलाज के नाम पर उसे ठगने का आरोप है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एस भैसारे ने बाबा की अर्जी खारिज की। ठाणे पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की बलात्कार, धोखाधड़ी, धमकाने की धाराओं के अलावा काला जादू अधिनियम और आईटी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। अभियोजन के मुताबिक, जांच अधिकारी
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