पत्रकार तरुण तेजपाल पर 2013 के रेप केस में आरोप तय, 21 नवंबर को अगली सुनवाई

गोवा की एक अदालत ने तहलका पत्रिका के संस्थापक संपादक और पत्रकार तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय कर दिये हैं। कोर्ट ने तेजपाल पर बलात्कार के आरोप आईपीसी की धारा 376 के तहत तय किया है। इसके अलावा 341, 342, 354ए और बी के तहत आरोप तय किए हैं। पब्लिक प्रॉसीक्यूटर फ्रांसिस्को टाविएरा ने कोर्ट से बाहर आकर बताया कि अदालत ने तेजपाल को उनके खिलाफ तय हुए आरोप बता दिए हैं और उन्हें इसकी एक कॉपी दे दी है। फ्रांसिस्को ने बताया कि इस दौरान तेजपाल
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