यूपी: योगी सरकार ने बदला कानून, अवैध शराब बनाने-बेचने वालों को मौत की सजा
उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से शराब बनाने और उसका कारोबार करने वालों के लिए अधिकतम मौत की सजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। मदिरा से संबंधित अवैध कृत्यों के लिये कारावास एवं आर्थिक दंड की पुरानी व्यवस्था में संशोधन कर उन्हें कठोर बनाया गया है। उसमें नयी धारा 60क जोड़ने का प्रस्ताव है जिसमें अवैध मदिरा उपयोग से मौत एवं स्थायी अपंगता होने की स्थिति में अपराधी को आजीवन कारावास अथवा दस लाख रुपये का आर्थिक दंड अथवा दोनों अथवा मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया गया
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