1993 सीरियल ब्लास्ट: अदालत ने कहा- मच्छर मारने के लिए यूज नहीं होता RDX
विशेष टाडा अदालत ने 1993 सिलसिलेवार विस्फोट कांड के दोषियों को सजा सुनाते हुए कहा है कि आरडीएक्स का इस्तेमाल मच्छर और मक्खी मारने वाले पाऊडर के तौर पर नहीं हो सकता है। अदालत ने कल इस मामले में ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को मौत की सजा सुनायी थी जबकि गैंगस्टर अबु सलेम को उम्रकैद की सजा दी। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि आरोपी को अपराध की जानकारी थी, अदालत ने कहा, ‘‘यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि बंबई के स्कूलों में एके-56
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