आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को राहत, एक अगस्त तक दंडात्मक कार्रवाई पर अदालती रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को एक अगस्त तक गिरफ्तारी से आज अंतरिम राहत दे दी। न्यायमूर्ति के. पाठक ने चिदंबरम को राहत देते हुए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में जरुरत पड़ने पर सहयोग करने और अदालअदात की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया। अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता की इस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा कि जिसमें उन्होंने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त
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