केंद्र 10 दिन के भीतर बताए कब होगी लोकपाल की नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में बताने के निर्देश दिए और प्रत्येक कदम के पूरा होने की समय सीमा बताने को कहा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ ने विस्तृत जानकारी की यह मांग तब की, जब महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति अगले कदम के बारे में निर्णय लेने के लिए जल्द ही बैठक करेगी। अदालत ने कहा कि सक्षम अधिकारी को इस
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