आईटी कंपनियों पर टैक्स अथॉरिटी की नजर, नोटिस पिरीयड पूरा न करने वाले कर्मचारियों से लिए पैसे तो देना होगा 18% टैक्स
अप्रत्यक्ष कर विभाग वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का दायरा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नई योजना के अमल में आने पर आईटी कंपनियों को ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। अप्रत्यक्ष कर विभाग ने अर्ली एग्जिट पे को लेकर आईटी कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। अर्ली एग्जिट पे के तहत नौकरी छोड़ते वक्त नोटिस पिरीयड पूरा न करने वाले कर्मचारियों को नियोक्ता कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। कर विभाग इससे कंपनियों को होने वाली आय को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी
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