शादी की वैधता की जांच नहीं कर सकती एनआइए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय जांच एजंसी केरल में लव-जेहाद के कथित मामले की जांच जारी रख सकती है। लेकिन वह पुरुष या स्त्री की वैवाहिक स्थिति की जांच नहीं कर सकती है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड़ के पीठ को जांच एजंसी ने बताया कि उसने अदालत के निर्देशों के बाद की जा रही जांच में काफी प्रगति की है। अदालत ने इसके बाद यह बात कही है। सीजेआइ दीपक मिश्रा की अगुआई वाले पीठ ने कहा कि हादिया बालिग हैं,
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