अंतर-जातीय विवाह करने वाले वयस्क कपल पर खाप पंचायतों का हमला है गैरकानूनी: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अंतर-जातीय विवाह करने वाले वयस्क पुरुष और स्त्री पर खाप पंचायतों अथवा संगठनों का किसी भी प्रकार का हमला गैरकानूनी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि दो वयस्क विवाह करते हैं तो कोई खाप पंचायत, व्यक्ति या सोसाइटी उस पर सवाल नहीं उठा सकती है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की खंडपीठ ने अंतर-जातीय और सगोत्र विवाह के मामलों में परिवार की इज्जत की खातिर ऐसे युवा दंपतियों की हत्या और उन्हें परेशान करने
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