2012 दिल्ली गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की याचिका कर दिया खारिज I घटना के वक्त नाबालिग होने का दावा किया था दावा
2012 दिल्ली गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी पवन गुप्ता की याचिका खारिज कर दिया है। दरअसल पवन गुप्ता ने घटना के वक्त नाबालिग होने का दावा किया था और इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई की है। गैंगरेप के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा कि जब दिल्ली गैंगरेप की घटना हुई थी तब उसकी उम्र 17 साल, 1 महीने और 20 दिन थी। इसी वजह से उसे इस केस में नाबालिग माना जाए।
दोषी के वकील एपी सिंह ने अपनी दलील देते हुए कहा है कि ‘दोषी पवन की जन्मतिथि 8 अक्टूबर 1996 है। हमारे पास दस्तावेज हैं। पवन अपराध के समय नाबालिग था।’ वकील एपी सिंह ने गायत्री बाल स्कूल के सर्टिफिकेट का भी जिक्र किया। सुनवाई के दौरान जज भानुमति ने वकील को कहा कि जो दस्तावेज आप दे रहे हैं वह 2017 का है, जब कोर्ट ने आपको सजा सुना दी थी।