बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में कोर्ट ने एनजीओ मालिक समेत 19 लोगों को किया दोषी करार

मीडीया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम (Muzaffarpur shelter home Case) मामले में दक्षिण दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसले में एनजीओ मालिक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को यौन शोषण और सामूहिक दुष्कर्म के कई मामलों में दोषी करार दिया है, जबकि एक आरोपित मोहम्मद साहिल उर्फ विक्की सबूतों के अभाव में बरी हुआ है। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में बृजेश ठाकुर को पोक्सो कानून के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार का दोषी पाया गया है।

बता दें कि फिलहाल मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर तिहाड़ जेल में बंद है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत की ओर यह फैसला सुनाया गया। इस मामले में सीबीआई 21 आरोपियों के खिलाफ अदालत में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर, साइस्ता परवीन उर्फ मधु समेत 20 आरोपित जेल में हैं। इस मामले में सीबीआइ की चार्जशीट के मुताबिक, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ कर्मचारी भी गलत काम कर रहे थे।

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