अरविंद केजरीवाल सरकार की मुफ्त पानी देने की योजना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सबल उठाते इसकी आलोचना की
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (24 मई) को अरविंद केजरीवाल सरकार की नीति की आलोचना की। घरेलू उपयोग के लिए 20 हजार लीटर मुफ्त पानी देने की योजना पर सवाल खड़ा करते हुए अदालत ने कहा कि किसी को मुफ्त में कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा, ”किसी को कुछ भी मुफ्त नहीं दिया जाना चाहिए। 10 पैसे लें या एक पैसा। कुछ भी मुफ्त नहीं दिया जाना चाहिए सिवाय उनके जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत हो
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