सुप्रीम कोर्ट: अगली सुनवाई तक रोहिंग्या मुसलमानों को ना करें डिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर डिपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। आज (13 अक्टूबर) अदालत ने कहा कि जबतक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती है देश से किसी भी रोहिंग्या मुसलमान को बाहर भेजा नहीं जाए। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को यह अनुमति दी कि वे किसी भी आकस्मिक स्थिति में शीर्ष अदालत में आ सकते हैं। अदालत ने केन्द्र सरकार को कहा कि अगर आपके पास कोई आकस्मिक प्लान है तो
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