कोर्ट ने कहा- घाटी में हिंसा थमने तक बातचीत संभव नहीं, पैलेट गन पर रोक लगाने वाली याचिका फिर खारिज
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में उस समय तक सार्थक बातचीत संभव नहीं है जब तक कि घाटी में हिंसा नहीं थमती। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में उस समय तक सार्थक बातचीत संभव नहीं है जब तक कि घाटी में हिंसा नहीं थमती। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, ‘‘किससे बातचीत की जाए? जब तक ंिहसा नहीं रुकती, कोई बातचीत नहीं हो सकती।’’ शीर्ष अदालत जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ बार
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