नियोजित शिक्षक स्थायी शिक्षकों के समान वेतन पाने के हकदार : उच्च न्यायालय
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के विभिन्न सरकारी स्कूलों में स्थायी शिक्षकों के समान नियोजित शिक्षकों के वेतन पाने की मांग को मंगलवार को सही ठहराया। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने समान कार्य के समान वेतन के सिद्धांत को लागू किए जाने के तहत 2006 के नियम के पूर्व नियोजित शिक्षकों की राज्य सरकारी स्कूलों के अन्य स्थायी शिक्षकों की तरह वेतन पाने की मांग को सही ठहराया है। अदालत के इस निर्णय को प्रदेश के करीब चार लाख ऐसे नियोजित शिक्षक जो
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