दिल्ली: मस्जिद के लाउडस्पीकर से लोगों को परेशानी, NGT ने कहा- ये गंभीर अपराध है पुलिस कार्रवाई करे

नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि निर्धारित मानदंडों से से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर और दंडनीय अपराध है. इसके साथ ही अधिकरण ने पुलिस से कहा है कि वह ऐसे स्थानों की पहचान करे और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक निगरानी प्रणाली स्थापित करे. निकाय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि योजना का कार्यान्वयन करने वाले अधिकारियों की निगरानी की जाए. पीठ ने एक महीने के अंदर रिपोर्ट ईमेल करने को
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