सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आज
नई दिल्ली : केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक के खिलाफ़ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज (शुक्रवार को) फैसला सुनाएगी. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ शुक्रवार को सुबह फैसला सुनाएगी. इससे पहले नायर सर्विस सोसाइटी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील के. पराशरण ने हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था कि ब्रह्मा विधायिका, विष्णु कार्यपालिका, शिव न्यायपालिका और अर्धनारीश्वर हैं, तभी उनका यह स्वरूप अनुच्छेद 14 जैसा है, यानी
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