आयकर विभाग द्वारा गुमराह करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना, कहा: ये पिकनिक की जगह नहीं

एक याचिका के लंबित होने की बात कहकर अदालत को गुमराह करने के लिए आयकर विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत पिकनिक की जगह नहीं है और उससे इस तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभाग पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। पीठ ने कहा कि वह इस बात से हैरान है कि आयकर आयुक्त के जरिए केंद्र ने मामले को इतने हल्के में लिया है। पीठ ने अपने आदेश
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