अपने बंगले को होटल नहीं बनाएंगे अखिलेश, कोर्ट ने कहा- सिर्फ रहने के लिए इस्तेमाल करें

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव को राहत देते हुए विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित उनके बंगला नंबर ए 1 के जीर्णोधार की अनुमति दे दी है। अदालत ने साथ ही चेतावनी भी दी है कि वहां पर किसी तरह के आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं किया जायेगा। दरअसल, दोनों लोगों ने अदालत को आश्वस्त किया कि पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने बदली परिस्थितियों में हेरिटेज होटल बनाने का इरादा त्याग दिया है और उक्त बंगले का सिर्फ खुद
» Read more