मध्य प्रदेश: बच्ची के साथ रेप करने पर मिलेगी मौत की सजा, मंत्रिमंडल से मिली बिल को मंजूरी

मध्य प्रदेश में 12 वर्ष की आयु से कम की नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को मृत्युदंड दिए जाने के दंड विधि संशोधन विधेयक को रविवार केा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक, “मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने बालिकाओं के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाने का संकल्प दोहराया और दोषियों को सख्त सजा मिले, इस पर जोर दिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में 12
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