केंद्र बनाम अरविंद केजरीवाल की जंग में बोला सुप्रीम कोर्ट- आप सरकार के लिए जरूरी है एलजी की सहमति

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच केन्द्र शासित इस प्रदेश के प्रशासनिक मामलों में प्रधानता को लेकर चल रहे विवाद में गुरुवार को सुनवाई शुरू की। न्यायालय ने इस दौरान टिप्पणी की कि संविधान की व्यवस्था पहली नजर में उपराज्यपाल के पक्ष में है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि संविधान का अनुच्छेद 239एए दिल्ली के संबंध में विशिष्ट है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि दूसरे केन्द्र शासित
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