वित्त वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक. टीडीएस और टीसीएस रेट में कटौती का लाभ देने का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की पहली किस्त की जानकारी देते हुए बुधवार को इनकम टैक्स में भी लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा गैर-वेतनभोगी लोगों को टीडीएस और टीसीएस रेट में 25 फीसदी की कटौती का लाभ देने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च, 2021 यह राहत लगातार मिलती रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कल से ही इस फैसले को लागू किया जाएगा। इससे लोगों के हाथों में 50,000 करोड़ रुपये की रकम जाएगी, जो उनकी कमाई पर टीडीएस के तौर पर कट जाती।

मीडीया रिपोर्ट के अनुसार इसके अलावा सभी चैरिटेबल संस्थानों, सहकारी संस्थाओं, लघु उद्योगों एवं स्वरोजगार संस्थाओं के टैक्स रिफंड भी तुरंत जारी किए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले 5 लाख रुपये के रिफंड अब तक 14 लाख लोगों को जारी कर दिए हैं। ये रिफंड सैलरीड क्लास को दिए गए गए थे, लेकिन अब गैर-कॉरपोरेट संस्थाओं के इनकम टैक्स रिटर्न भी तत्काल जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फैसले से लोगों के हाथों में बड़ी रकम पहुंचेगी।

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