आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर पाएंगे केजरीवाल ? 10 मई को अंतरिम जमानत पर आ सकता है फैसला.

Delhi Excise Policy Scam Case में ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका की सुनवाई के दौरान ही अदालत ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल देने की बात कही थी। इसी पर 7 मई को कोर्ट में बहस भी हुई थी जिसमें कोई फैसला नहीं आया था। अब इसी मामले में 10 मई को फैसला आ सकता है।

गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने Delhi Excise Policy Scam Case ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

इस मामले में अब तक तीन दिन सुनवाई हुई, जिसमें से दो दिन अरविंद केजरीवाल के वकील ने और एक दिन ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखा। इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने हुए सीएम हैं और लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार आते हैं।

ऐसे में केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है।

इस मामले में अब तक तीन दिन सुनवाई हुई, जिसमें से दो दिन अरविंद केजरीवाल के वकील ने और एक दिन ईडी के वकील ने अपना पक्ष रखा। इसी सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने हुए सीएम हैं और लोकसभा चुनाव पांच साल में एक बार आते हैं।

ऐसे में केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है।

7 मई को क्या हुई सुनवाई

कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया, साथ ही जो टिप्पणी की, उससे केजरीवाल का मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहने का इरादा जरूर हतोत्साहित होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत दी जाती है तो वह मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करेंगे, न ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि इसका व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अब अगली सुनवाई गुरुवार को है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से किए ये सवाल

शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से भी कई सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि ईडी ने शुरुआती जांच और पूछताछ में दर्ज किए गए अभियुक्तों के बयानों में केजरीवाल से संबंधित सवाल क्यों नहीं रखे।

जांच को दो वर्ष हो रहे हैं, इतना समय कैसे लगा। इसके अलावा कोर्ट ने ईडी को मामले की केस डायरी और दस्तावेज पेश करने को कहा है।

सुनवाई का समय समाप्त होने पर कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई आदेश दिए बगैर गुरुवार को फिर सुनवाई का संकेत देते हुए उठ गया।

21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

केजरीवाल ने गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया था। पिछली सुनवाई पर शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि मामले पर बहस लंबी चल सकती है, इसलिए कोर्ट चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है।

दोनों पक्ष बहस के लिए तैयार होकर आएं। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ कर रही है।