नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने युवक को दी 10 साल की कैद, 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट/एडीजे न्यायाधीश अंजलि नोलियाल ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद और 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया कि तीन अगस्त 2008 को पथरी क्षेत्र के गांव से एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की घर से लापता हो गई थी। तलाश करने के बाद भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला था। शिकायतकर्ता ने आरोपी सद्दाम
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