आज से दिल्ली में पंजीकृत होने वाले नए वाहनों के लिए बदल जाएंगे नियम
नई दिल्ली : दिल्ली में दो अक्टूबर से पंजीकृत होने वाले नए वाहनों के लिए कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं. दरसअल दिल्ली में अब सभी नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा. यह व्यवस्था 13 अक्टूबर से लागू होगी लेकिन इन प्लेटों को बदलने की प्रक्रिया दो अक्टूबर से ही शुरू होगी. इसके अलावा दिल्ली परिवहन विभाग ने सोमवार को सार्वजनिक सूचना जारी करके कहा है के 2 अक्टूबर से दिल्ली के सभी नए पंजीकृत वाहनों की विंड शील्ड पर अब खास स्टीकर लगाना
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