NOTA पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्यसभा चुनावों में इसका नहीं होगा इस्तेमाल
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य सभा के चुनावों में नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) का विकल्प इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रत्यक्ष चुनावों में ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कांग्रेस लेकर आई थी। कांग्रेस की तरफ से इस मामले की पैरवी वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल कर रहे थे। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने की। Supreme Court says no NOTA (None
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