सुप्रीम कोर्ट का फैसला- सीजेआई मास्टर आॅफ रोस्टर, केसों के बंटवारे का हक
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ‘ मास्टर आॅफ रोस्टर’ होता है और उनके पास शीर्ष न्यायालय की विभिन्न पीठों के पास मामलों को आवंटित करने का विशेषाधिकार और प्राधिकार होता है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी एवं न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने अपने अलग अलग लेकिन समान राय वाले आदेश में कहा कि सीजेआई की भूमिका समकक्षों के बीच प्रमुख की होती है और उनके पास अदालत के प्रशासन का नेतृत्व करने का अधिकार होता है जिसमें मामलों का आवंटन करना भी शामिल है। यह आदेश पूर्व कानून
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