आठवीं के बाद कहां जाएंगे निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे

शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग (ईडब्लूएस/डीजी) के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25 फीसद सीटों पर दाखिले के माध्यम से आठवीं तक मुफ्त शिक्षा का अवसर देता है, लेकिन 2010 से लागू इस कानून के तहत उस समय पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों के सामने इस साल एक अप्रैल से एक गंभीर समस्या आ गई है कि वे 9वीं में उसी स्कूल में भारी फीस जमा कर पढ़ाई जारी रखें या फिर स्कूल छोड़ने को मजबूर
» Read more